Illegal Storage: रेत के अवैध भंडारण पर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 320 हाइवा रेत जब्त,…..
Illegal Storage: बिलासपुर के खनिज अमले द्वारा ग्राम जोंधरा, तहसील मस्तूरी में खनिज रेत के भण्डारण का निरीक्षण किया गया
बिलासपुर,Illegal Storage: बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर बिलासपुर के खनिज अमले द्वारा ग्राम जोंधरा, तहसील मस्तूरी में खनिज रेत के भण्डारण (Illegal Storage) का निरीक्षण किया गया। जिसमें अकलतरा निवासी अशोक कर्ष के पास लगभग 120 हाइवा/1440 घन मीटर रेत भंडारित पाया गया। इसी प्रकार प्रो.जितेन्द्र सिंह द्वारा मेसर्स सुमन इंटरप्राइजेज के स्वीकृत भण्डारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र में लगभग 200 हाइवा/2400 घनमीटर रेत भण्डारित पाया गया।
अवैध भण्डारणकर्ता को दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी (Illegal Storage)
खनन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दोनों मामलों में मौके पर बालू भंडारण लाइसेंस से संबंधित कोई दस्तावेज और भंडारित बालू की वैधानिकता साबित करने वाला कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया. जिसके बाद छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 21, छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन और भंडारण) नियम 2009 के तहत मामला दर्ज किया गया और भंडारित खनिज रेत को जब्त कर लिया गया। अवैध भण्डारणकर्ता को 03 कार्य दिवसों के अन्दर दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया।
आपको बता दें कि भंडारण परमिट की शर्तों का पालन नहीं करने पर अब तक 07 लाइसेंसधारियों को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया जा चुका है. संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं करने पर स्वीकृत खनिज रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।